सीधा जवाब: RC (Registration Certificate) खो जाए, तो Parivahan के अनुसार दो काम पहले करने हैं: जिस इलाक़े में RC खोई, वहाँ के थाने में रिपोर्ट, और जिस RTO ने RC जारी की थी, उसे लिखित सूचना। फिर उसी RTO से फ़ॉर्म 26 में डुप्लीकेट RC का आवेदन होता है, जो Parivahan के VAHAN पोर्टल पर ऑनलाइन शुरू होता है। केंद्रीय शुल्क पंजीकरण शुल्क का आधा है: निजी कार के लिए ₹300, मोटरसाइकिल के लिए ₹150, स्मार्ट कार्ड RC हो तो ₹200 और, GST अलग।
इस बीच गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं: DigiLocker या mParivahan में आपकी डिजिटल RC काम आ सकती है। उसकी बात नीचे।
पहले: पुलिस और RTO को सूचना
- पोर्टल खोलेंvahan.parivahan.gov.in/vahanservice पर गाड़ी का नंबर डालें, Basic Services चुनें
- चेसिस नंबर और OTPचेसिस के आख़िरी 5 अंक से पुष्टि, फिर मोबाइल पर आया OTP
- Duplicate RC चुनेंसेवा का विवरण और बीमा का विवरण भरें
- शुल्क चुकाएँफ़ीस पैनल में राशि दिखती है; ऑनलाइन भुगतान, फिर रसीद
- दस्तावेज़ और RTOराज्य में ज़रूरत हो तो दस्तावेज़ अपलोड और अपॉइंटमेंट; आवेदन RTO के पास जाता है
स्रोत: Parivahan FAQ “I have lost my registration certificate…”, अक्टूबर 2026। “If Configurable” वाले क़दम राज्य पर निर्भर हैं।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 53 डुप्लीकेट RC का आधार हैं। Parivahan की गाइडलाइन साफ़ है: RC खो जाए या नष्ट हो जाए, तो जिस थाने के इलाक़े में यह हुआ, वहाँ रिपोर्ट कीजिए, और RC जारी करने वाले पंजीकरण प्राधिकारी (RTO) को लिखित में बताइए।
चोरी या गुम होने के मामले में पुलिस का प्रमाणपत्र आवेदन के कागज़ों में शामिल है। रिपोर्ट की कॉपी सँभालकर रखिए, आगे यही सबसे पहले माँगी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन: VAHAN पोर्टल
स्रोत: Parivahan, Duplicate RC पेज। “कुछ राज्यों में” वाले कागज़ Parivahan पर तारांकित हैं, यानी हर राज्य में नहीं माँगे जाते।
Parivahan के FAQ में बताया गया तरीका यह है: VAHAN की नागरिक सेवाओं में गाड़ी का नंबर डालिए, Basic Services चुनिए, चेसिस नंबर के आख़िरी पाँच अंक और OTP से पुष्टि कीजिए, और Duplicate RC चुनिए। फिर सेवा का और बीमा का विवरण भरिए, फ़ीस पैनल देखकर भुगतान कीजिए, और रसीद ले लीजिए।
इसके बाद के क़दम, जैसे दस्तावेज़ अपलोड करना, RTO की अपॉइंटमेंट और आवेदन का RTO के पास जाना, राज्य पर निर्भर हैं। Parivahan उन्हें “If Configurable” लिखकर बताता है, यानी आपके राज्य में ये क़दम हों भी सकते हैं, न भी हों।
कौन-से कागज़ लगेंगे
- मोटरसाइकिलपंजीकरण शुल्क ₹300 का आधा
- ₹150
- कार, तिपहिया, हल्का वाहन (निजी)पंजीकरण शुल्क ₹600 का आधा
- ₹300
- हल्का वाहन (व्यावसायिक)पंजीकरण शुल्क ₹1,000 का आधा
- ₹500
- स्मार्ट कार्ड RC
- + ₹200
स्रोत: Parivahan, Fees & User Charges (CMVR नियम 53(2) और पंजीकरण शुल्क की तालिका), अक्टूबर 2026। राज्य सेवा शुल्क अलग जोड़ सकते हैं; अंतिम राशि VAHAN के फ़ीस पैनल में दिखती है।
Parivahan की सूची में तीन चीज़ें बिना किसी शर्त के हैं: फ़ॉर्म 26, चोरी या गुम होने का पुलिस प्रमाणपत्र, और वैध PUC सर्टिफिकेट। बाकी कागज़, जैसे बीमा, पते का सबूत, PAN या फ़ॉर्म 60/61, चेसिस और इंजन नंबर की पेंसिल छाप, और यह शपथपत्र कि RC खोई है और ज़ब्त नहीं हुई, “कुछ राज्यों में” माँगे जाते हैं। व्यावसायिक वाहनों के लिए चालान और टैक्स क्लीयरेंस भी जुड़ सकते हैं।
PUC पुराना हो गया हो, तो आवेदन से पहले नया बनवा लीजिए; उसकी अवधि PUC वाले पेज से निकाल सकते हैं। और अगर बीमा भी ख़त्म है, तो वह भी पहले; गाड़ी के बीमा वाले पेज पर देखें कि देर होने पर क्या-क्या बदलता है।
शुल्क कितना है
केंद्रीय नियम में डुप्लीकेट RC का शुल्क नई RC के पंजीकरण शुल्क का आधा है। Parivahan की तालिका के अनुसार मोटरसाइकिल का पंजीकरण शुल्क ₹300 और निजी कार या हल्के वाहन का ₹600 है, इसलिए डुप्लीकेट ₹150 और ₹300 का होता है। RC स्मार्ट कार्ड वाली हो, तो ₹200 अतिरिक्त लगते हैं, और ये सभी राशियाँ GST के बिना हैं। राज्य अपना सेवा शुल्क जोड़ सकते हैं, इसलिए जो राशि VAHAN के फ़ीस पैनल में दिखे, वही अंतिम है।
इस बीच: डिजिटल RC
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 8 अगस्त 2018 की सलाह में सभी राज्यों से कहा है कि DigiLocker या mParivahan ऐप में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस, RC और दूसरे प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम के तहत मान्य और परिवहन विभाग के जारी किए मूल के बराबर माने जाएँ। उसी सलाह के अनुसार अगर mParivahan या eChallan ऐप में गाड़ी के साथ चालू बीमा पॉलिसी दिख रही है, तो बीमा की काग़ज़ी कॉपी पर ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए।
यानी RC खोने के बाद भी, DigiLocker या mParivahan में अपनी गाड़ी जोड़ लें, तो जाँच के समय दिखाने के लिए आपके पास एक मान्य रूप रहता है। ध्यान रहे, यह बात DigiLocker और mParivahan के रिकॉर्ड के लिए कही गई है, फ़ोन की गैलरी में रखी फ़ोटो के लिए नहीं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ गया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस खो गया वाला पेज देखें।
अगली बार के लिए
हाथ से: नई RC आते ही दोनों तरफ़ की फ़ोटो लीजिए, और पुलिस रिपोर्ट, आवेदन की रसीद और नई RC एक ही फ़ोल्डर में रखिए; गाड़ी बेचते समय यही कागज़ फिर काम आते हैं। गाड़ी के सभी कागज़ों की सूची गाड़ी के कागज़ों वाले पेज पर है।
Paperlock में RC, बीमा और PUC की फ़ोटो रखेंगे, तो ऐप हर कागज़ को पढ़कर गाड़ी के नंबर और तारीखों के साथ फ़ाइल कर देता है। “मेरी बाइक का चेसिस नंबर क्या है?” पूछिए, RC सामने खुल जाएगी।
यह पेज अक्टूबर 2026 में Parivahan पर दर्ज जानकारी पर आधारित है। प्रक्रिया और कागज़ राज्य के हिसाब से बदलते हैं, इसलिए अपने RTO या राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट से पुष्टि कर लें।