सीधा जवाब: फॉर्म 16 आपका नियोक्ता देता है, आयकर नियम, 1962 के नियम 31(3) के अनुसार वित्त वर्ष के अगले साल की 15 जून तक। फॉर्म 26AS और AIS आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन के बाद मिलते हैं: 26AS के लिए e-File > Income Tax Return > View Form 26AS, और AIS के लिए पोर्टल का AIS मेनू। ITR भरने से पहले तीनों का मिलान कर लें।
स्रोत: आयकर विभाग, Returns and Forms Applicable for Salaried Individuals (AY 2025-26) और ITR-2 FAQ।
फॉर्म 16: नियोक्ता से
- 31 मार्चवित्त वर्ष समाप्त
- 15 जून तकनियोक्ता को फॉर्म 16 देना है (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए: 15 जून 2026)
- फिर ITR26AS और AIS से मिलाकर ITR भरें
स्रोत: आयकर नियम, 1962, नियम 31(3)। कर वर्ष 2026-27 से वेतन का प्रमाणपत्र फॉर्म 130 है (आयकर नियम, 2026, नियम 215), वही 15 जून।
आयकर विभाग के पेज के अनुसार फॉर्म 16 वेतन पर कटे TDS का प्रमाणपत्र है (धारा 203), जो नियोक्ता वित्त वर्ष के अंत में कर्मचारी को देता है; उसमें कर्मचारी की आय, कटौतियाँ/छूटें और कटा TDS होता है, जिससे देय या वापसी योग्य कर निकलता है। अगर उसी साल आपने नौकरी बदली, तो नियमों के अनुसार हर नियोक्ता अपने कार्यकाल का प्रमाणपत्र (भाग A और B) देता है, इसलिए दोनों से लीजिए। बैंक ब्याज पर कटे TDS का प्रमाणपत्र फॉर्म 16A है।
नया कानून: प्रेस सूचना के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं, और नए फॉर्म अधिसूचित हैं। नियम 215 में वेतन का प्रमाणपत्र फॉर्म 130 है, देय तारीख 15 जून, और उसे पोर्टल से जनरेट और डाउनलोड करना होता है। यानी वित्त वर्ष 2025-26 की आय के लिए, जिसका ITR अभी भरा जाता है, आपको फॉर्म 16 मिलता है, और कर वर्ष 2026-27 की आय के लिए फॉर्म 130। खोया हो तो डुप्लीकेट माँगा जा सकता है (नियम 215(3)), जिस पर “duplicate” लिखा होता है।
फॉर्म 26AS: विभाग के रिकॉर्ड में आपका टैक्स
आयकर विभाग के FAQ के अनुसार फॉर्म 26AS एक वित्त वर्ष का समेकित विवरण है: TDS, TCS, जमा किया एडवांस/सेल्फ-असेसमेंट/रेगुलर असेसमेंट टैक्स, मिला रिफ़ंड, SFT, सम्पत्ति बिक्री पर 194IA का TDS, TDS डिफ़ॉल्ट, माँग/रिफ़ंड और कार्यवाही की जानकारी। पोर्टल पर यह e-File > Income Tax Return > View Form 26AS से खुलता है; यह TRACES पर भी है।
अगर आपका जमा किया एडवांस या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स 26AS में नहीं दिख रहा, तो FAQ के अनुसार चालान संख्या और पैन की जाँच करनी होती है।
AIS और TIS: बाकी तस्वीर
- फॉर्म 16 का TDS देखेंवेतन और TDS की रकम नोट करें।
- फॉर्म 26AS में वही TDS खोजेंTDS/TCS और जमा हुए टैक्स का क्रेडिट मिलाइए।
- AIS/TIS में आय की बाकी श्रेणियाँ देखेंब्याज, लाभांश, SFT लेन-देन।
- गड़बड़ी हो तो AIS में फ़ीडबैक दें या नियोक्ता से सुधरवाएँITR में वही भरें जो सही है।
आयकर विभाग के FAQ के अनुसार AIS आपकी जानकारी का समग्र दृश्य है, जो रिटर्न भरने से पहले पूरी जानकारी दिखाता है और ऑनलाइन फ़ीडबैक की सुविधा देता है। उसमें दो भाग हैं: सामान्य जानकारी (पैन, मास्क्ड आधार, नाम वगैरह) और TDS/TCS, SFT, करों का भुगतान, माँग-रिफ़ंड और अन्य जानकारी। AIS में रिपोर्ट किया गया मूल्य और फ़ीडबैक के बाद का संशोधित मूल्य, दोनों दिखते हैं। TIS उसी जानकारी का श्रेणी-वार सार है, और TIS में स्वीकार किया या स्रोत से पुष्ट मूल्य रिटर्न की प्री-फ़िलिंग में काम आता है।
एक चेतावनी विभाग ने ही दी है: AIS में वही जानकारी है जो विभाग के पास अभी है; कुछ लेन-देन उसमें न भी हों, और करदाता से अपेक्षा है कि वह सारी जानकारी जाँचकर पूरी और सही आय ITR में बताए।
मिलान: कौन-सा आँकड़ा कहाँ देखें
| क्या मिलाना है | कहाँ से | कहाँ से मिलाएँ |
|---|---|---|
| वेतन पर TDS | फॉर्म 16 | फॉर्म 26AS |
| बैंक ब्याज और उस पर TDS | बैंक का प्रमाणपत्र / फॉर्म 16A | 26AS और AIS |
| ब्याज, लाभांश, शेयर लेन-देन | आपके रिकॉर्ड | AIS / TIS |
| भरा हुआ एडवांस टैक्स | चालान | 26AS |
गड़बड़ी मिले तो AIS में फ़ीडबैक दीजिए, TDS का फ़र्क़ हो तो नियोक्ता या बैंक से सुधरवाइए, और ITR में वही भरिए जो आपके कागज़ों से सही बैठे। ITR की अंतिम तिथियाँ ITR की अंतिम तारीख में हैं।
कागज़ कैसे रखें
हाथ से: हर साल एक फ़ोल्डर बनाइए (जैसे “वित्त वर्ष 2025-26”), जिसमें फॉर्म 16, 26AS और AIS की PDF, ब्याज के प्रमाणपत्र और कटौती के सबूत हों। पुराना रिकॉर्ड कितने साल रखें, यह कौन से कागज़ कितने साल रखें में है।
Paperlock में फॉर्म 16 और 26AS की PDF रख लें, तो ऐप उन्हें पढ़ लेता है और पूछने पर “पिछले साल मेरा TDS कितना कटा” जैसा जवाब उसी दस्तावेज़ से देता है। पैन में नाम मेल न खाने की दिक़्क़त हो तो पैन में नाम सुधार देखिए।
यह पेज अक्टूबर 2026 में आयकर विभाग के पोर्टल और नियमों पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। अपने मामले के लिए पोर्टल, हेल्पडेस्क या कर सलाहकार से पुष्टि करें।