सीधा जवाब: आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। जिन्होंने तब तक लिंक नहीं किया, उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय माना जाता है। इसे ठीक करने का रास्ता आज भी खुला है: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ₹1,000 का शुल्क जमा कीजिए, फिर आधार लिंक कीजिए। आधार नामांकन ID के आधार पर पैन पाने वालों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी; उनका पैन भी लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय है।

पहले यह पक्का कर लीजिए कि आप पर नियम लागू होता भी है या नहीं।

आधार-पैन लिंकिंग की तारीखें
  1. 1 जुलाई 2017इस तारीख तक जिन्हें पैन मिला, उनके लिए लिंक करना अनिवार्य
  2. 30 जून 2023लिंक करने की अंतिम तिथि
  3. 1 जुलाई 2023 सेलिंक न करने वालों का पैन निष्क्रिय
  4. 31 दिसंबर 2025आधार नामांकन ID से पैन पाने वालों की अंतिम तिथि
  5. आज भी₹1,000 शुल्क देकर लिंक करें, पैन फिर चालू

स्रोत: आयकर विभाग, Link Aadhaar FAQ (Circular 03/2023, Notification 26/2025), अक्टूबर 2026।

किसे लिंक करना ज़रूरी है, और किसे नहीं

नियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA से आता है: जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल चुका था और जो आधार पाने के योग्य है, उसे अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना है। नए पैन आवेदकों के लिए लिंकिंग आवेदन के समय ही अपने आप हो जाती है।

यह शर्त इन पर लागू नहीं होती:

  • असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी;
  • आयकर क़ानून के हिसाब से अनिवासी (NRI);
  • जिनकी उम्र पिछले वर्ष में किसी भी समय 80 साल या उससे ज़्यादा रही;
  • जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

इन श्रेणियों पर पैन निष्क्रिय होने का असर नहीं पड़ता। अगर वे फिर भी अपनी मर्ज़ी से लिंक करना चाहें, तो उन्हें भी तय शुल्क देना होता है। आयकर विभाग यह भी लिखता है कि छूट आगे की अधिसूचनाओं से बदल सकती है।

पहले स्टेटस देखें

निष्क्रिय पैन को चालू करने के क़दम
  1. स्टेटस देखेंincometax.gov.in पर Quick Links में Link Aadhaar Status, बिना लॉग इन
  2. ₹1,000 जमा करेंLink Aadhaar से e-Pay Tax; Income Tax टाइल, सही AY और Other Receipts (500)
  3. 4–5 कामकाजी दिन रुकेंभुगतान पोर्टल पर दिखने में इतना समय लगता है
  4. लिंक का अनुरोध भेजेंLink Aadhaar में पैन और आधार डालें, माँगे गए विवरण भरें, OTP से पुष्टि
  5. फिर से स्टेटस जाँचेंUIDAI के पास सत्यापन बाकी हो तो कुछ दिन बाद देखें

स्रोत: आयकर विभाग, Link Aadhaar User Manual, अक्टूबर 2026।

incometax.gov.in के होम पेज पर Quick Links में Link Aadhaar Status है। पैन और आधार नंबर डालिए; लॉग इन की ज़रूरत नहीं। स्क्रीन पर संदेश बताता है कि लिंक पूरा हो चुका है या अनुरोध अभी प्रक्रिया में है; सत्यापन विफल हो तो वहीं से दोबारा Link Aadhaar कर सकते हैं।

एक संकेत और: अगर पैन निष्क्रिय है, तो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करते ही संदेश आता है कि आपका पैन आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय कर दिया गया है और धारा 234H के तहत भुगतान के बाद उसे चालू किया जा सकता है।

₹1,000 देकर लिंक कैसे करें

निष्क्रिय पैन का असर
  • रिफ़ंड नहींबकाया टैक्स रिफ़ंड जारी नहीं होता
  • ब्याज नहींनिष्क्रिय अवधि का रिफ़ंड पर ब्याज नहीं मिलता
  • ज़्यादा TDSधारा 206AA के तहत ऊँची दर से कटौती
  • ज़्यादा TCSधारा 206CC के तहत ऊँची दर से वसूली

स्रोत: आयकर विभाग, Link Aadhaar FAQ, अक्टूबर 2026। असर तब तक रहता है जब तक पैन फिर से चालू न हो जाए।

आयकर विभाग के यूज़र मैनुअल के मुताबिक़ यह दो हिस्सों का काम है: पहले शुल्क, फिर लिंक का अनुरोध। शुल्क Link Aadhaar के रास्ते e-Pay Tax से जाता है: Income Tax वाली टाइल चुनिए, सही Assessment Year और भुगतान का प्रकार Other Receipts (500)। राशि पहले से भरी आती है; नेट बैंकिंग या दूसरे विकल्प से चुका दीजिए।

भुगतान को पोर्टल पर दिखने में 4–5 कामकाजी दिन लग सकते हैं। उससे पहले अनुरोध भेजेंगे तो “Payments details not found” दिखेगा। उसके बाद Link Aadhaar में पैन और आधार डालिए, माँगे गए विवरण भरिए और मोबाइल पर आया 6 अंकों का OTP डालिए। अनुरोध जमा होने के बाद स्टेटस फिर से देखिए; अगर वह UIDAI के पास सत्यापन के लिए अटका है, तो कुछ दिन बाद दोबारा।

पैन निष्क्रिय रहा तो क्या होगा

ये असर 1 जुलाई 2023 से लागू हैं और तब तक रहते हैं जब तक पैन फिर से चालू न हो जाए:

  • आपको कोई टैक्स रिफ़ंड नहीं मिलेगा; बकाया रिफ़ंड रुका रहेगा।
  • निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए रिफ़ंड पर ब्याज नहीं मिलेगा।
  • आपकी आमदनी पर TDS ऊँची दर से कटेगा (धारा 206AA), और जहाँ TCS लगता है वहाँ भी ऊँची दर (धारा 206CC)।

यानी देर से लिंक करने पर ₹1,000 तो लगते ही हैं, बीच के समय का रिफ़ंड-ब्याज भी जाता है। अगर इस साल का रिटर्न भी बाकी है, तो उसकी तारीखें ITR की अंतिम तारीख वाले पेज पर हैं।

नाम या जन्मतिथि मेल नहीं खा रही

लिंकिंग सबसे ज़्यादा इसी पर अटकती है। हल यह है कि आधार या पैन में से किसी एक में विवरण ठीक कराया जाए ताकि दोनों मेल खाएँ। पैन में नाम सुधार के लिए Protean (पहले NSDL) या UTIITSL की वेबसाइट है; आधार में बदलाव UIDAI से होता है, जिसका तरीका आधार अपडेट वाले पेज पर है।

अगर इसके बाद भी लिंक न हो, तो Protean और UTIITSL के तय केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन से लिंक कराया जा सकता है। वहाँ पैन, आधार और ₹1,000 के भुगतान वाले चालान की कॉपी लेकर जाइए; केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन का अलग शुल्क लगता है।

और अगर पैन ग़लती से किसी दूसरे आधार से जुड़ गया है, तो उसे हटवाने के लिए अपने क्षेत्राधिकार वाले आकलन अधिकारी (Jurisdictional AO) से संपर्क करना होता है।

रसीदें कहाँ रखें

हाथ से: ₹1,000 वाले चालान की PDF और लिंकिंग के बाद के स्टेटस का स्क्रीनशॉट एक फ़ोल्डर में रखिए। बायोमेट्रिक केंद्र या आकलन अधिकारी के पास जाना पड़ा, तो सबसे पहले यही चालान माँगा जाएगा। नई नौकरी में पैन और आधार की ज़रूरत कहाँ-कहाँ पड़ती है, यह नई नौकरी वाले पेज पर है।

Paperlock में चालान और पैन की फ़ोटो रखेंगे, तो ऐप राशि और तारीख पढ़कर उन्हें फ़ाइल कर देता है। बाद में “आधार-पैन लिंक का चालान कब भरा था?” पूछिए, चालान सामने आ जाएगा।

यह पेज अक्टूबर 2026 में incometax.gov.in पर दर्ज जानकारी पर आधारित है और कर सलाह नहीं है। अपने मामले के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल या आयकर हेल्पडेस्क से पुष्टि करें।